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जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने आगामी दीपावली व छट के पर्वो के पटाखों के निर्माण भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग के सम्बंध में एडवाइजरी

Gargachary Times 16 October 2025, 21:17 173 views
Firozabad
जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने आगामी दीपावली व छट के पर्वो के पटाखों के निर्माण भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग के सम्बंध में एडवाइजरी
जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने बताया है कि आगामी दीपावली व छठ के पर्वों के परिप्रेक्ष्य में पटाखों के निर्माण, भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग के सम्बन्ध में एडवाइजरी एंव शासन तथा भारत सरकार पैट्रोलियम एंव विस्फोटक सुरक्षा संगठन, पूर्ववर्ती-विस्फोटक विभाग, कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आगामी दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जनपद फिरोजाबाद में संचालित आतिशबाजी दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कर विस्फोटक के भण्डारण के सम्बन्ध में गहनता से जाँच कर प्रत्येक दुकान का विस्फोट भण्डारण का भौतिक सत्यापन करते हुए शर्तों का अनुपालन तथा इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये है, इस क्रम में निर्देश दिये गये हैं जो निम्नवत् है। 01-दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत अस्थाई शेड़ से आतिशबाजी भण्डारण एव विक्रय हेतु विस्फोट नियम 2008 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत जारी किये जाने के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम की प्रति, चेतावनी-क्या करें, क्या न करें के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके हैं, जिसका अनुपालन करायें। 02-जनपद फिरोजाबाद में पूर्व से जारी किये गये लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित चौहद्दी में ही बिक्री की जायेगी, अन्य स्थान पर बिक्री किया जाना अवैध माना जायेगा। आतिशबाजी की बिक्री एंव स्टॉक की प्रतिदिन चौकिंग की जायें, जिसमें माल के क्रय की रसीद अवश्य देखी जाये कि माल किस दिनांक को एंव कहाँ से क्रय किया गया है। 03-दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंसों को केवल चयनित स्थान पर ही बिक्री हेतु लाइसेंस निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किये जायें, जिसमें केवल कम्पनी निर्मित पटाखों की ही बिक्री की जायें, हस्त निर्मित पटाखों की बिक्री नहीं करेंगें। 04-जनपद में पूर्व से जारी स्थायी लाइसेंस जो कम्पनी निर्मित आतिशबाजी पटाखों की बिक्री के लिए जारी किये गये है, उक्त लाइसेंस धारकों द्वारा केवल कम्पनी निर्मित पटाखों की ही बिक्री करेंगें। देशी/हस्त निर्मित पटाखों की बिक्री/भण्डारण करना पूर्णतः अवैध माना जायेगा। 05-विशेष बिन्दु देशी हस्त निर्मित आतिशबाजी पर विशेष ध्यान दिया जाये कि कोई भी विक्रेता देशी हस्त निर्मित/कम्पनी निर्मित पटाखों की विक्री एक साथ न करने पाये। प्रायः देखा गया है कि जो भी घटनायें घटित होती है वह देशी हस्त निर्मित पटाखों से ही घटित होती है। अतः इस बिन्दु पर विशेष ध्यान रखा जाये। 06- नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद एंव उप जिला मजिस्ट्रेट शिकोहाबाद, सिरसागंज एवं टूण्डला को दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस (दिनांक-19.10.2025 से दिनांक-22.10.2025 तक) चयनित स्थलों के लिए निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है। आप अवगत ही है कि दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दीपावली के त्यौहार पर अस्थाई लाइसेंस आतिशबाजी की बिक्री हेतु एवं भण्डारण के सम्बन्ध में खुले मैदान में बिक्री कराये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चयन करना, भण्डारण को चौक करना, अवैध भण्डारण किसी भी स्थिति में न हो तथा विक्रय स्थल पर मानक के अनुरूप सुरक्षा के पुख्ता इन्ताजाम कराये जाने, पानी, प्राथमिक चिकित्सा एम्बुलेन्स तथा अग्निशमन सुरक्षा के उपकरणों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये आदि निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों का पूर्णरूपेण दायित्व होगा कि उपरोक्त व अन्य आवश्यक बिन्दुओं का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें। इस सम्बनध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फिरोजाबाद को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो कि प्रत्येक दशा में उपरोक्त निर्देशों एवं अन्य समस्त ज्वलनशील बिन्दुओं/निर्देशों का कड़ाई से जनपद में प्रत्येक स्थल पर अनुपालन स्वयं सुनिश्चित करायेंगें और अनुपालन न होने की दशा में, तथा यदि कोई भी दुर्घटना घटित होती है, तो वे उसके लिए सीधे उत्तरदायी भी होंगे। उन्होने अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया है कि जनपद में किसी भी दशा में अवैध आतिशबाजी का निर्माण/भण्डारण/बिक्री न हो सके। इसके लिए निरन्तर सघन चौकिंग अभियान जारी रखा जाये, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो पाये, यदि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उस क्षेत्र के सम्बन्धित मजिस्ट्रेट / क्षेत्राधिकारी पुलिस/थाना प्रभारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही / उदासीनता न बरती जाये। साथ ही जनपद में स्वीकृत / निर्गत आतिशबाजी लाइसेंसियों की सूची, जो पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, का आप समय-समय पर संयुक्त रूप से निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप पर आख्या समय से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फिरोजाबाद को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो कि समय से संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।
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