एक्सप्रेस-वे पर बस स्टॉपेज पर लगी रोक, यात्रियों की सुरक्षा के लिए UPSRTC का ऐतिहासिक फैसला
Gargachary Times
3 December 2025, 20:26
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Mathura
आगरा: यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर बसों के अवैध रूप से सवारी उतारने और चढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह सख्त कदम इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) पर दर्ज कराई गई एक गंभीर शिकायत के बाद उठाया गया, जिसमें यात्रियों की जान को खतरे में डालने वाली प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की गई थी।
शिकायत और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन
राया निवासी कोमल प्रसाद अग्रवाल (प्रतिनिधि/अधिवक्ता) ने माननीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि मथुरा और राया के लिए जाने वाले यात्रियों को सीधे एक्सप्रेस-वे पर राया कट के पास उतारा जा रहा है, जो YEIDA के सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि एक्सप्रेस-वे एक्सेस कंट्रोल्ड मार्ग है।
इस शिकायत को सामाजिक कार्यकर्ता श्री भूपेश अग्रवाल, पत्रकार अमित अग्रवाल, और प्रदीप अग्रवाल का भी सक्रिय समर्थन मिला, जिन्होंने लगातार यात्री सुरक्षा के मुद्दे को उठाया।
प्रमुख अधिकारियों की पहल
इस गंभीर मामले में UPSRTC मुख्यालय ने तुरंत एक्शन लिया। श्री अनिल कुमार (प्रधान प्रबन्धक, संचालन) ने समस्त क्षेत्रीय प्रबंधकों को सख्त निर्देश जारी किए कि वे एक्सप्रेस-वे पर किसी भी बस चालक/परिचालक को सवारी चढ़ाने या उतारने से रोकें।
इससे पूर्व, श्री दीपक कुमार (मुख्य कार्यपालक अधिकारी, YEIDA) ने भी परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि बसों के अवैध ठहराव के कारण एक्सप्रेस-वे की सुरक्षात्मक फेंसिंग तोड़ी जा रही है और दुर्घटनाओं की दोहरी संभावना बन रही है।
नया सुरक्षा नियम लागू
क्षेत्रीय प्रबंधक, आगरा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि:
* अवैध ठहराव प्रतिबंधित: चालकों/परिचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे एक्सप्रेस-वे के मुख्य मार्ग पर यात्रियों को न उतारें/चढ़ाएँ।
* सुरक्षित स्थान: राया के यात्रियों को अब केवल राया बस स्टैंड पर, या राया कट इंटरचेंज से नीचे उतरकर मुख्य सड़क (सुरक्षित स्थान) पर ही उतारा जाएगा। यह वह स्थान है जहाँ से यात्रियों को टेम्पू, ऑटो रिक्शा आदि साधन मिल सकें।
* दंडात्मक कार्रवाई: निर्देशों का पालन न करने वाले चालक-परिचालकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही और अनिवार्य जुर्माने के आदेश पूर्व में ही निर्गत किए गए हैं।
UPSRTC के इस निर्णय से लाखों यात्रियों को सुरक्षित यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है।
सूचनार्थ प्रेषित (Informed To)
YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह सूचना निम्नलिखित को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है:
* प्रमुख सचिव, परिवहन, उ०प्र० शासन।
* अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
* मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
* नोडल अधिकारी, यूपीडा (जिन्हें व्यक्तिगत रूप से परिवहन आयुक्त कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया)।