उ0 प्र0 सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
Gargachary Times
6 December 2025, 19:39
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Firozabad
उ०प्र० सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम० कुसुम) योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु जनपद फिरोजाबाद में अनुदान पर सोलर पम्प स्थापना हेतु विभिन्न क्षमता (३ एच०पी०, 5 एच०पी०, 7.5 एच०पी० एवं 10 एच०पी०) के लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। अभी तक केवल 18 सोलर पम्प की बुकिंग की गयी है। 02 एच०पी० से 7.5 एच०पी० तक के सोलर पम्प पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। 10 एच०पी० के सोलर पम्प पर 47.78 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है।
तङ्कम में कृषक भाइयों से अनुरोध है कि इच्छुक कृषक सिचाई हेतु सोलर पम्प अनुदान पर (3 एच०पी०, 5 एच०पी०, 7.5 एच०पी० एवं 10 एच०पी०) प्राप्त करने हेतु विभागीय वेवसाइड https//agriculture.up.gov.in पर दिनांक 26.11.2025 से दिनांक 15.12.2025 तक का समय निर्धारित किया गया है।
जनपद के कृषकों को सोलर पम्प की बुकिंग हेतु 09 दिन का समय ही शेष बचा है। अतः इच्छुक कृषक सोलर पम्प की बुकिंग समय रहते अवश्य करा लें।
कृषकों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा, कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रू० 5000/- टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। जनपद में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा।
उक्त के अतिरिक्त जिन कृषकों के ट्यूवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पम्पों की स्थापना नहीं की जायेगी, किन्तु कृषक सूक्ष्म तकनीकी सिंचाई का प्रयोग कर रहा है, तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सैटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। किन्तु, यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबन्ध सत्यापन के समय उपलब्ध कराने के पश्चात् ही सोलर पम्प का लाभ दिया जायेगा अन्यथा टोकन मनी की धनराशि रू0 5000/- जब्त कर ली जायेगी। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उप कृषि निदेशक फिरोजाबाद के यहां सम्पर्क करें।
नोट-1- 2- 03 एच०पी० एवं 05एच०पी० के लिये 6 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। 7.5 एच०पी० एवं 10 एच०पी० हेतु 8 इंच बोरिंग होना अनिवार्य है।