होमगार्ड सैनिकों के इनरोलमेंट के नाम पर धन मांगना अवैध: जिला कमांडेंट मथुरा
Gargachary Times
2 January 2026, 20:29
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Mathura
उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किए जा रहे होमगार्ड स्वयंसेवको के इनरोलमेंट के संबंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, जनपद मथुरा द्वारा जनहित में यह सूचना जारी की जाती है कि इनरोलमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष संपादित की जा रही है।
जिला कमांडेंट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि होमगार्ड सैनिकों के इनरोलमेंट के नाम पर किसी भी अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार की धनराशि मांगे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह होमगार्ड विभाग से संबंधित हो अथवा असंबंधित, किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लेकर इनरोलमेंट कराने का दावा करते हुए धन की मांग करता है, तो वह पूर्णतः अवैध, भ्रामक एवं दंडनीय अपराध है।
उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के दलाल, एजेंट, फर्जी कॉल, संदेश या सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रामाणिक सूचनाओं से सावधान रहें तथा किसी भी प्रलोभन में न आएं। इनरोलमेंट केवल आधिकारिक प्रक्रिया, निर्धारित मानकों एवं मेरिट के आधार पर ही किया जाता है।
यदि किसी अभ्यर्थी से इनरोलमेंट के नाम पर धनराशि की मांग की जाती है अथवा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना को दें। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधि के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।