प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद, कोर्ट ने पीड़ित को ₹7 लाख देने को कहा

Gargachary Times 2 August 2025, 20:13 221 views
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प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद, कोर्ट ने पीड़ित को ₹7 लाख देने को कहा
बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व JDS सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही पीड़ित को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी ठहराया था। रेवन्ना ने कोर्ट में कम सजा देने की अपील करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल, रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेवन्ना ​​​​​​के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसमेंरेवन्ना पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। उसके खिलाफ रेप के कुल 4 मामले दर्ज हैं। इनमें से यह पहला केस है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है।