आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का कार्यक्रम घोषित, 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू
Gargachary Times
19 January 2026, 21:27
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Jalaun
उरई (जालौन): जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा पाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) की धारा 12(1)(क) के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बच्चों को बिना किसी शुल्क के प्रवेश दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह पूरी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तीन चरणों में संपन्न की जाएगी।
प्रवेश के प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसके बाद 18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और 20 फरवरी तक चयनित बच्चों के नामांकन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे चरण के लिए आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक लिए जाएंगे, जिसकी लॉटरी 9 मार्च को निकलेगी और 11 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। तीसरे और अंतिम चरण के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे, जिसकी लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी और 29 मार्च तक सभी पात्र बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा।
शासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। लॉटरी के माध्यम से चयन होने के बाद निजी विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क या अन्य चार्जेज नहीं ले सकेंगे। जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि कोई भी पात्र बच्चा इस अवसर से वंचित न रहे। आवेदन से पूर्व जनपद स्तर पर सभी निजी स्कूलों की रिक्त सीटों का विवरण सार्वजनिक कर दिया जाएगा ताकि अभिभावक अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन कर सकें।