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जिला पूर्ति अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, 42 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का मिला अवैध भण्डारण

Gargachary Times 13 March 2026, 19:54 117 views
Agra
जिला पूर्ति अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, 42 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का मिला अवैध भण्डारण
जिला आपूर्ति अधिकार आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर, जिला पूर्ति अधिकारी श्री आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में जाँच दल जिसमें श्री रानू रस्तोगी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व श्री राजीव तिवारी, पूर्ति लिपिक शामिल हैं द्वारा कालीबाडी रोड, आगरा स्थित गोयल डेयरी पर औचक छापा मारा गया। मौके पर श्री सोहनलाल पुत्र श्री पृथ्वीनाथ निवासी नूरी दरवाजा, आगरा उपस्थित मिलें। दुकान के अन्दर तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरियों से बनाये गये पर्दे के पीछे 42 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (10 भारत गैस कम्पनी के व 32 हिन्दुस्तान पेट्रोलिमय कम्पनी के) एक ऊपर एक रखे पाए गए। सिलेण्डरों की जाँच करने पर सभी गैस सिलेण्डर खाली पाए गए तथा मौके पर श्री सोहनलाल उपरोक्त से सिलेण्डरों के सम्बन्ध में अभिलेख माँगे गये, जिस पर श्री सोहनलाल द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। तदोपरान्त जॉच दल द्वारा सभी 42 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (खाली अवस्था में) अपने कब्जे में लिया गया तथा मैसर्स मुगल गैस सर्विस गैस एजेन्सी के सुपुर्द किया गया। श्री सोहनलाल द्वारा बिना किसी प्राधिकार के व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर उनका अवैध क्रय-विक्रय का कार्य किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिस पर श्री सोहनलाल के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 13.03.2026 को भ्रमणशील रहकर 42 रिटेल आउटलेट / गैस एजेन्सियों की जाँच की गयी। उक्त प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी। जिलाधिकारी श्री अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा उसकी सतत निगरानी के लिए तहसीलवार अधिकारियों की निगरानी टीमों का गठन किया है, सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का अनाधिकृत भंडारण, डायवर्जन या कालाबाजारी न हो।किसी भी गैस एजेंसी या डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों के जरिए घरेलू गैस सिलेंडर की कमी से संबंधित भ्रामक एवं झूठे प्रचार पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति अथवा सोशल मीडिया अकाउंट या किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार के दुष्प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, एजेंसी या प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण, डायवर्जन, कालाबाजारी, ओवररेटिंग या अनियमित वितरण में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से आमजन को यह जानकारी भी दी जाएगी कि जनपद में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।
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