कोह कांड: प्रेमिका को जलाकर मारने वाले आशिक को सजा–ए –मौत
Gargachary Times
5 May 2026, 21:26
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Mathura
फरह। कोह में आशिकी में प्रेमिका को जिंदा जलाकर मारने वाले आशिक को जिला न्यायालय ने सजा–ए – मौत की सजा सुनाई है।
12 मार्च 2025 को पलवल के उमेश ने फरह के गांव कोह पहुंचकर महिला को प्यार की सजा मौत दी थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय पांडेय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडवोकेट शिवराम सिंह तरकर ने सशक्त पैरवी कर पीड़ित परिवार को अब न्याय दिलाया है। एक साल एक माह और 23 दिन में फैसला सुनकर अदालत ने न्याय की स्थापना में अहम भूमिका अदा की । बीते दिन
जिला जज विकास कुमार की बेंच ने आरोपी को फांसी की सजा के साथ एक लाख तीस हजार का जुर्माना भी आरोपित किया है। बताते चलें
पलवल के हसनपुर उमेश की बहन की ससुराल फरह के कोह गांव में है। अपनी बहन की देवरानी से उसकी आँखें चार हो गईं थी। घर से दोनों आशिकी के जुनून में एक बार भाग भी गए थे। चार माह बाद वापस लौटे थे। इसके बाद दो बच्चों की मां बनी माशूका ने प्रेमी से बोलचाल भी बंद कर दी थी। प्रेमिका की बोलचाल बंद होने से परेशान आशिक सबक सिखाने के लिए 12 मार्चब2025 को गांव जा पहुंचा और बोतल में साथ ले गया पेट्रोल छिड़कर माशूका को जिंदा जला दिया। उस समय घर पर कोई नहीं था। प्रेमी महिला के वेश में प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था, ताकि लोग शक न कर सके।