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बाल श्रम उन्मुलन एवं पुनर्वास समिती की हुई बैठक

Gargachary Times 22 May 2026, 21:05 1 views
Mathura
बाल श्रम उन्मुलन एवं पुनर्वास समिती की हुई बैठक
ललित उपाध्याय संवाददाता मथुरा। सहायक श्रम आयुक्त एम0एल0 पाल ने अवगत कराया है कि आज दिनांक 22.05.2026 को जिलाधिकारी चन्द प्रकाश सिंह के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी डा0 पूजा गुप्ता की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स, बाल श्रम उन्मूलन एवं पूनर्वासन समिति जिला बन्धुआ श्रम सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गयी। सहायक श्रमायुक्त एम०एल० पाल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करवाता है, तो उसे 06 महिने से लेकर 02 वर्ष तक की सजा और / या रू0 20,000/- से लेकर रू0 50,000/- तक जुर्माना अथवा दोनो हो सकते है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 पूजा गुप्ता द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को बाल श्रम में चिन्हित किये गये बच्चों का शैक्षिक पुनर्वासन हेतु निर्देश दिये गये है और उनके माता-पिता को सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छाचित करने हेतु महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, कौशल विकास विभाग, आपूर्ति विभाग, उपायुक्त मनरेगा, विकास विभाग एवं श्रम विभाग की योजनाओं से शत प्रतिशत आच्छादित करने पर बल दिया गया, इसके अतिरिक्त बाल श्रम उन्मूलन से सम्बन्धित समस्त स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया गया कि अन्तर्विभागीय समन्वय से शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें, जिससे मा० मुख्यमंत्री की अपेक्षानुरूप 2027 तक जनपद को बाल श्रम से मुक्त किया जा सकें। बैठक में डा0 अमरेश कुमार अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), श्रम प्रवर्तन अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, लघु उद्योग भारती अंकित बंसल एवं भारतीय मजदूर संघ से राजकुमार उपाध्यक्ष आदि उपस्थित रहें।
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