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8 वर्ष पुराने स्टाम्प वाद में एडीएम ने सुनाया फैसला, 4.69 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश

Gargachary Times 24 May 2026, 10:53 8 views
Mathura
8 वर्ष पुराने स्टाम्प वाद में एडीएम ने सुनाया फैसला, 4.69 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश
ललित उपाध्याय संवाददाता मथुरा। जनपद मथुरा में पिछले आठ वर्षों से लंबित चल रहे सर्वाधिक स्टाम्प कमी के मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया। वाद संख्या 173/2019-2020/D201801500000872, मौजा राजपुर बांगर में राज्य बनाम श्री इन्दिरा बेटी जी बल्लभ सेवा ट्रस्ट के अधिकृत ट्रस्टी श्रीमती समाबेन शाह के मामले में स्टाम्प कमी पाए जाने पर कुल 4 करोड़ 69 लाख 65 हजार 800 रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण में 3 करोड़ 19 लाख 65 हजार 800 रुपये की स्टाम्प कमी निर्धारित की गई, जबकि 1 करोड़ 50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दोनों राशियों को मिलाकर कुल देय धनराशि 4 करोड़ 69 लाख 65 हजार 800 रुपये निर्धारित की गई है। बताया गया कि यह मामला करीब आठ वर्षों से लंबित था। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर दिए गए, जिसके बाद अंतिम आदेश जारी किया गया।
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