वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु सुलह अधिकारियों के आवेदन की तिथि बढ़ी
Gargachary Times
27 May 2026, 19:51
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Firozabad
फिरोजाबाद। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए जनपद की प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण-पोषण अधिकरण तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपीलीय अधिकरण का संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अपनी संतान, परिवारजनों अथवा निकट संबंधियों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा तहसील स्तर पर सुलह अधिकारियों की तैनाती की जाती है। इन अधिकारियों का कार्य वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान कराने एवं उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना होता है।
जनपद में वर्तमान में तैनात सुलह अधिकारियों का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो रहा है। इसी क्रम में निदेशालय समाज कल्याण के निर्देशानुसार नए सुलह अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए योग्य, अनुभवी तथा विधि की अच्छी समझ रखने वाले इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
पूर्व में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 मई 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 जून 2026 कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाइन्स दबरई, फिरोजाबाद स्थित कक्ष संख्या-19 में संपर्क कर आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।