कीटनाशको की बिक्री बासमती धान के कृषको को न दी जाए
Gargachary Times
28 August 2025, 16:56
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Firozabad
सभी कीटनाशी रसायन विक्रेताओं एवं कृषकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके दिनांक 01 अगस्त 2025 से 60 दिनों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के तीस जनपदों में जिसमें जनपद फिरोजाबाद भी सम्मलित है में बासमती चावल में ग्यारह कीटनाशकों ट्राइसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरी फॉस, टेबुकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, कोर्वेण्डाजिम, कार्बोफ्यूरान के समस्त प्रकार के फार्मूलेशन के विक्रय / वितरण और प्रयोग को प्रतिषिद्ध किया गया है, ताकि गुणवत्तायुक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सके।
जनपद फिरोजाबाद के सभी कीटनाशक विक्रेतों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त 11 कीटनाशकों की बिक्री 60 दिनों तक बासमती धान के कृषकों को न की जाये व अन्य वैकल्पिक कीटनाशकों का विक्रय किया जाये, उक्त के सम्बन्ध में किसानों को भी जागरूक किया जाये व उक्त सूचना दुकानों पर भी चस्पा कर प्रचार- प्रसार करना सुनिश्चित करें।