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पॉक्सो मामले में दोषी को प्राकृतिक आजीवन कारावास, 55 हजार रुपये जुर्माना

Gargachary Times 12 June 2026, 19:15 27 views
Firozabad
पॉक्सो मामले में दोषी को प्राकृतिक आजीवन कारावास, 55 हजार रुपये जुर्माना
फिरोजाबाद। प्रदेश में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत फिरोजाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में की गई प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी मुमताज अली ने थाना शिकोहाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 167/2026 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामखिलाड़ी निवासी ग्राम विदरखा थाना शिकोहाबाद को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 137(2), 87, 65(2), 109(1), 351(3) बीएनएस तथा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राकृतिक आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।न्यायालय के आदेशानुसार अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक अवधेश भारद्वाज, विवेचक निरीक्षक अनुज कुमार तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की विशेष भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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