जिला सलाहकार समिति बैठक
Gargachary Times
16 June 2026, 18:44
39 views
Mainpuri
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जनपद के विशिष्ट परम्परागत उत्पादों को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान के उद्देश्य से परम्परागत व्यंजनों के विकास हेतु एक जनपद-एक व्यंजन योजना प्रारंभ की गयी है, योजना का लक्ष्य व्यंजनों का संवर्धन, उत्पादन, क्षमता वृद्धि, गुणवत्ता सुधार एवं राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सतत् अभिवृद्धि हो सके, योजनान्तर्गत सोहनपापड़ी को चिन्हित किया गया है, इस योजना में वित्त पोषण हेतु मुख्य रूप से व्यंजन की उत्पादकता बढ़ाने हेतु ऑटोमैटिक मशीन की स्थापना, पैकेजिंग एवं लैबलिंग हेतु आधुनिक पैकेजिंग मशीनों, रैपर, सीलर की स्थापना, कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोरेज हेतु डीप फ्रीजर, रीफरवैन, मिनी कोल्ड रूम आदि की स्थापना, फूड टेस्टिंग गुणवत्ता सम्बन्धित उपकरण की स्थापना, व्यंजनों की सेल्फलाइफ बढ़ाने हेतु मशीनों की स्थापना, क्लाउड किचन इत्यादि की स्थापना, अन्य ऐसे क्रियाकलाप जो चिन्हित एक जनपद-एक व्यंजन को प्रतिस्पर्धी बनायें तथा योजनान्तर्गत चिन्हित ओडीओसी व्यंजन से सम्बन्धित नई विस्तारीकरण एवं विवधीकरण की इकाईयां पात्र होंगी।
उन्होने बताया कि वित्त पोषण योजनान्तर्गत रू. 01 लाख से 150 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाईयां स्थापित की जा सकती हैं, जिनमें मार्जिन मनी रू. 25 लाख तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत अधिकतम 06.25 लाख की मार्जिन मनी देय होगी, रू. 25 लाख से 50 लाख तक की परियोजना पर धनराशि रू. 06.25 लाख अथवा 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी देय होगी, रू. 50 लाख से अधिक 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि रू. 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी देय होगी, रू. 150 लाख से अधिक की परियोजना लागत हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रू. 50 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी देय होगी, उद्यम, इकाई स्थापना के दो वर्ष तक सफल संचालन उपरांत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित की जायेगी, इस योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, अल्पसंख्यक के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा करना होगा, इकाई, परियोजना लागत में पूंजी व्यय भूमि क्रय को छोड़कर किराये पर वर्कशॉप, वर्कशेड लिये जाने को लागत में शामिल किया जा सकता है परंतु भूमि क्रय की लागत को परियोजना की लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है एवं शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, इच्छुक उद्यमी योजना की अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।