नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को मिली मृत्युदंड की सजा
Gargachary Times
2 September 2025, 20:55
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Mathura
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई ।
साथ ही 3,20000 रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया ।
मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र स्थित तरौली सुमाली का निवासी है आरोपी महेश उर्फ मसुआ।
घटना क्रम 26 नवंबर 2020 को
थाना जैंत क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्त के द्वारा बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाकर
जबरदस्ती दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या कर दी थी । जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) 376 (दुष्कर्म) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इस जघन्य अपराध में साक्ष एकत्रित किए और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । जिसमें 26 अगस्त 2025 को पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार के द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई।
अदालत में मुकदमा तेजी से चला और महज 5 साल के अंदर मामले का निपटारा कर दिया। गया। पुलिस के द्वारा सीमित समय में चार्जशीट दाखिल कर अदालत में मजबूत पैरवी की गई। जिसके चलते आरोपी को दोषी करार दिया गया।
बच्ची के परिवार ने न्यायालय के फैसले की और पुलिस की सराहना की ।