जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, बंदियों को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी
Gargachary Times
6 August 2026, 19:52
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Jalaun
उरई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती मनाली चन्द्रा ने जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया तथा साप्ताहिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण कर बंदियों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनीं और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सचिव ने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता, मुकदमों की पैरवी, महिला बंदियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा और खान-पान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं या जिनकी न्यायालय में प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन बंदियों की जमानत हो चुकी है लेकिन जमानतदार के अभाव में वे जेल में निरुद्ध हैं, उन्हें भी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सुविधा का लाभ दिलाया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि दोषसिद्ध बंदियों की समय पर अपील कराई जाए ताकि अपील की समय-सीमा समाप्त न हो। यदि किसी प्रकार की विधिक समस्या आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती मनाली चन्द्रा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न विषय पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विश्राम सिंह और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अभिषेक पाठक ने बंदियों को उनके अधिकारों तथा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्या, चिकित्साधिकारी राहुल वर्मन, उप कारापाल अमर सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक शुभम शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।