खरीफ 2026 फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी, ऋणी किसानों को 31 अगस्त तक मिलेगा अवसर
Gargachary Times
6 August 2026, 20:16
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Firozabad
फिरोजाबाद। खरीफ 2026 सीजन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2026 निर्धारित की है। पहले यह तिथि 31 जुलाई 2026 थी।उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा एवं तिल की फसलें अधिसूचित हैं। वहीं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विकासखंड नारखी, हाथवंत और टूंडला में मिर्च की फसल का भी बीमा कराया जा सकता है।उन्होंने बताया कि सभी बैंक शाखाएं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक ऋणी किसानों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से करेंगी। जबकि गैर-ऋणी किसान अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम जमा कर फसल बीमा करा सकते हैं।फसल बीमा योजना के तहत सूखा, जलप्लावन, अत्यधिक वर्षा सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। खरीफ 2025 में जनपद के 3,577 किसानों को योजना के तहत 3.12 करोड़ रुपये (312.12 लाख रुपये) की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी।उप कृषि निदेशक ने बताया कि वर्तमान में योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जो ऋणी किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें 24 अगस्त 2026 तक अपनी संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप से सूचना देकर 'ऑप्ट-आउट' कराना होगा। निर्धारित तिथि तक सूचना नहीं देने पर नियमानुसार उनके खाते से प्रीमियम की कटौती कर उन्हें स्वतः बीमित कर दिया जाएगा।उन्होंने किसानों से अपील की कि विपरीत मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक किसान समय रहते फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं।