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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक

Gargachary Times 20 August 2026, 20:58 49 views
Mathura
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं कृषकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (DLMC) की बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के बीमा, कृषकों के बीमा कवरेज प्रीमियम कटौती, बीमा पॉलिसी, फसल क्षति के आंकलन एवं बीमा दावों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि योजना का लाभ पात्र कृषकों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए तथा कृषकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कृषि विभाग, बैंकिंग संस्थाओं तथा संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा योजना की प्रगति से समिति को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए तथा शासन की मंशा के अनुरूप कृषकों को योजना का पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रबन्धक एचडीएफसी एरगो द्वारा अवगत कराया कि विगत खरीफ वर्ष 2025 में 48.71 करोड क्षतिपूर्ति धनराशि जनपद मथुरा के कृषकों को वितरित की गयी तथा रबी वर्ष 2025-26 में अबतक 49.48 करोड फसल क्षतिपूर्ति धनराशि वितरित की जा चुकी है। तथा अभी अवशेष बीमा दावों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 8 से 10 करोड रूपये क्षतिपूर्ति धनराशि और प्राप्त होगी। इस खरीफ वर्ष 2026 में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है तथा किसान भाई अपनी सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क स्थापित कर बीमा करा सकते है, निर्धारित बीमा प्रीमिमय की दरें निम्नवत् है:- धान की बीमित राशि हैक्टे० में रुपए 64200 है तथा प्रीमियम धनराशि हैक्टे० में 2% (1284), बाजरा की बीमित राशि हैक्टे० में रुपए 51100 है तथा प्रीमियम धनराशि हैक्टे० में 2% (1022) है तथा अरहर की बीमित राशि हैक्टे० में रुपए 85600 है तथा प्रीमियम धनराशि हैक्टे० में 2% (1712) है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में समस्त ऋणी किसानों (केसीसी धारकों) के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ऋणी कृषक जो अधिसूचित फसलों में बीमा नही कराना चाहते है वे बीमा कराने की अन्तिम तिथि से 07 दिन पूर्व सम्बन्धित बैंक शाखा में अपना लिखित प्रार्थना पत्र देकर बीमा से बहार हो सकते है। अन्यथा कि स्थिति में ऋणी कृषक के बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि काट ली जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा स्थानीय आपदा/फसल क्षति की स्थिति में कृषक द्वारा आपदा के 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर-14447 पर अथवा संबंधित कृषि विभाग / बैंक को तत्काल सूचित करना होगा। कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा अवश्य कराये प्राकृतिक आपदा/नुकसान की स्थिति में फसल बीमा वरदान सावित हो रही है।
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