31 अगस्त से पहले किसानों की खरीफ फसलों का बीमा कराएं बैंक, सीडीओ ने दिए निर्देश
Gargachary Times
21 August 2026, 20:29
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Firozabad
फिरोजाबाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने को लेकर अधिकारियों और बैंक समन्वयकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंक समन्वयकों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की खरीफ फसलों का बीमा 31 अगस्त से पूर्व अनिवार्य रूप से कराया जाए। इनमें धान, बाजरा, मक्का और मिर्च जैसी फसलें शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति मिल सके।
पिछले वर्ष हजारों किसानों को मिली क्षतिपूर्ति
बैठक में उप कृषि निदेशक ने बताया कि गत वर्ष खरीफ फसल के दौरान फसल बीमा योजना के तहत 1,364 किसानों को 4 करोड़ 87 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। वहीं रबी सीजन में 563 किसानों को 62 लाख 37 हजार रुपये तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3,902 किसानों को 3 करोड़ 62 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।उन्होंने बताया कि सभी बैंकों के लिए केसीसी धारक किसानों का फसल बीमा कराया जाना अनिवार्य है। जो किसान अपना फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें 24 अगस्त से पूर्व संबंधित बैंक शाखा को लिखित रूप में बीमा न कराने की सूचना देनी होगी।बैठक में एलडीएम रमाकांत त्यागी, जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान, बीएसए प्रमोद कुमार, डीसीबी प्रतिनिधि सहित विभिन्न बैंकों के समन्वयक मौजूद रहे।