POCSO अधिनियम को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू, छात्राओं को बताए बाल सुरक्षा के कानूनी अधिकार
Gargachary Times
26 September 2026, 19:39
51 views
Firozabad
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के प्रावधानों और बाल संरक्षण संबंधी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत 25 सितंबर 2026 से हुई है, जिसे गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 तक विशेष जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। अभियान के प्रथम चरण में जनपद के विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।इसी क्रम में 25 सितंबर को कस्तूरबा गांधी विद्यालय, फिरोजाबाद में अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद ने छात्राओं को POCSO अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बाल सुरक्षा एवं उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में छात्राओं को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से बालक माना जाता है तथा बच्चों से संबंधित यौन अपराधों के मामलों में POCSO अधिनियम के विशेष प्रावधान लागू होते हैं। छात्राओं को किसी भी विपरीत या संकटपूर्ण परिस्थिति में उपलब्ध विधिक सहायता एवं सहायता तंत्र का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया।
अभियान का उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को कानून के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें अपने अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, सुरक्षित व्यवहार और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी देना है। इसके माध्यम से बाल यौन शोषण एवं संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी जागरूकता को मजबूत किया जा रहा है।“सेव द चाइल्डहुड—कानून जानें, भविष्य सुरक्षित करें” संदेश के साथ अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।