विद्यालयों में पहुंचाया बाल सुरक्षा और विधिक जागरूकता का संदेश, बच्चों को बताए POCSO कानून के प्रावधान
Gargachary Times
28 September 2026, 20:20
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Firozabad
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा संचालित विशेष POCSO जागरूकता अभियान के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं विधिक संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार की उपस्थिति में जूनियर हाई स्कूल, पीएम श्री विद्यालय, दबरई तथा जूनियर हाई स्कूल कनेटा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कार्यक्रम में बच्चों को POCSO अधिनियम, बाल अधिकार, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, अपराध या अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें तथा तत्काल अभिभावक, शिक्षक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें और आवश्यक विधिक सहायता प्राप्त करें।
न्यायिक अधिकारियों ने भी विद्यालयों में किया जागरूक
अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी छात्र-छात्राओं से संवाद कर उन्हें उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अपर जिला जज मुमताज अली ने जूनियर हाई स्कूल नगला श्रोती, अपर जिला जज साक्षी शर्मा ने जूनियर हाई स्कूल दोकेली, अपर जिला जज ओमवीर सिंह ने जूनियर हाई स्कूल विजयपुरा तथा अपर जिला जज रमेश चन्द्र ने जूनियर हाई स्कूल मवासी का नगला में POCSO जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
इन कार्यक्रमों में बच्चों को सरल भाषा में कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए किसी भी समस्या या अपराध की स्थिति में उचित सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
1 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के उपायों की जानकारी देकर जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विशेष POCSO जागरूकता अभियान 1 अक्टूबर 2026 तक जनपद में संचालित किया जाएगा। इस दौरान अधिक से अधिक विद्यालयों और बच्चों तक पहुंचकर उन्हें POCSO अधिनियम, बाल अधिकार एवं सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभिभावकों एवं शिक्षकों से बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने, उनकी बातों को गंभीरता से सुनने तथा किसी भी प्रकार के शोषण या अनुचित व्यवहार की जानकारी मिलने पर तत्काल उचित सहायता एवं विधिक संरक्षण दिलाने की अपील की।
अभियान का संदेश रहा— “जागरूकता से सुरक्षा, अधिकारों से सशक्तिकरण—सुरक्षित बचपन, हमारा संकल्प।”