पॉक्सो कानून के प्रति जागरूक किए छात्र-छात्राएं
Gargachary Times
1 October 2026, 19:43
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Mathura
ललित उपाध्याय, संवाददाता मथुरा।
पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों और बच्चों के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को जनपद के तीन विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडी चौराहा पर गिर्राज महाराज लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल संरक्षण का संदेश दिया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने विद्यार्थियों को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से बच्चा माना जाता है। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के उद्देश्य से पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी अनुचित घटना या व्यवहार की जानकारी होने पर अभिभावक, शिक्षक अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति को तत्काल बताने का आह्वान किया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता सिंह ने कहा कि यदि कोई बच्चा स्वयं को असहज या असुरक्षित महसूस करता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। अपनी बात किसी विश्वसनीय अभिभावक, शिक्षक या जिम्मेदार व्यक्ति से साझा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध है।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा सहित संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।
मंडी चौराहा पर गिर्राज महाराज लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर पॉक्सो कानून, बच्चों की सुरक्षा और बाल संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक किया। नाटक के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाली अनुचित घटनाओं के प्रति सजग रहने और उनकी जानकारी उचित माध्यम से देने का संदेश दिया गया।
नुक्कड़ नाटक के समापन पर जनपद न्यायाधीश विकास कुमार ने प्रतिभागी छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं प्रतिभागियों को स्वल्पाहार वितरित किया गया।